उत्तराखण्ड

उत्तराखंड: अपात्र राशन कार्ड जमा कराने को लेकर सीएम के महत्वपूर्ण निर्देश, जानिए क्या हुआ बदलाव..

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “अपात्र को ना – पात्र को हां” अभियान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. इसके अन्तर्गत अपात्र राशनकार्ड धारकों को अपना राशनकार्ड समर्पित किये जाने की समयावधि एक महीने आगे बढ़ा दी गई है. सीएम धामी के निर्देश पर अब अपात्रों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 31 मई, 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दी गई है.

यह जानकारी देते हुए आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति, सचिन कुर्वे ने बताया कि, वर्तमान में ‘अपात्र को ना पात्र को हां’ अभियान के अन्तर्गत अपात्र राशनकार्ड धारकों को अपना राशनकार्ड समर्पित किये जाने हेतु 31 मई, 2022 तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसे बढ़ाकर दिनांक 30 जून 2022 कर दिया गया है.

बता दें कि, अपात्रों को राशन कार्ड क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी या फिर जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. निर्धारित तिथि के बाद विभाग की ओर से स्वयं सत्यापन अभियान चलाकर अपात्र परिवारों के राशन कार्ड काटे जाएंगे. दावा किया जा रहा है कि अपात्र पाए जाने वाले परिवारों से अभी तक लिए गए सरकारी राशन की रिकवरी भी की जाएगी. साथ ही आरोपितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा. वहीं प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की लाइन अलग-अलग जनपदों के जिला पूर्ति कार्यालय में लग रही है. वर्तमान में प्रदेश में तीन प्रकार के कार्ड बनाए जा रहे हैं. इनमें अंत्योदय (गुलाबी राशन कार्ड), राष्ट्रीय खाद्य योजना का सफेद कार्ड और इससे ऊपरी वर्ग के लोगों के लिए पीला कार्ड है. तीनों कार्ड बनाने की अलग-अलग शर्तें हैं.

गुलाबी कार्ड धारक : वार्षिक आमदनी 15 हजार से कम होनी चाहिए. साथ ही इनकम का कोई स्रोत न हो या वह दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग, जिसका कोई सहारा न हो.

सफेद कार्ड धारक : परिवार की वार्षिक आय 15 हजार से ऊपर नहीं होनी चाहिए. सरकारी नौकरी, रिटायर्ड पेंशनर्स, आयकर दाता और दो हेक्टेयर भूमि वाले इस श्रेणी में नहीं आएंगे. इसमें अन्य मानक भी तय किए गए हैं.

पीला कार्ड धारक : डेढ़ लाख से अधिक आय वाले और पांच लाख से कम आय वाले उपभोक्ता पीले कार्ड के हकदार होते हैं. पांच लाख से अधिक आय वाले परिवारों को पीले कार्ड जमा कराने होंगे.

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