उत्तराखण्ड

केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए उम्र सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन बच्चों का ही होगा प्रवेश..

नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय के कक्षा एक में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमे कक्षा 1 में एडमिशन की न्यूनतम आयु 6 साल रखने के फैसले लिया गया. केवीएस के इस फैसले को पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इससे पहले 5 साल के बच्चों को क्लास वन में दाखिला मिलता था.

बता दें कि, केंद्रीय विद्यालय कक्षा एक एडमिशन 2022 का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया था, जहां कोर्ट ने न्यूनतम आयु 6 साल रखने का फैसला सुनाया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है. केवीएस ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा 9 जुलाई, 2020 को जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सख्त अनुपालन में आयु मानदंड को अपडेट किया गया था. केवीएस ने इस तर्क का भी खंडन किया कि निर्णय शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है. यानी साल 2022-23 के सत्र में पहली कक्षा में सिर्फ उन बच्चों का ही एडमिशन होगा, जिनकी उम्र कम से कम 6 साल है. इससे पहले 5 साल के बच्चों को क्लास वन में दाखिला मिलता था.

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. बेंच ने कहा कि, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर हमारी भी उनके साथ सहमति है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों को उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के हित में बहुत कम उम्र में स्कूलों में नहीं भेजा जाना चाहिए. माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे दो साल के होते ही स्कूल जाना शुरू कर दें, लेकिन इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा.जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस पर टिप्पणी की है.

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यूकेजी की पांच वर्षीय छात्रा की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी. एकल न्यायाधीश ने छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पहले की तरह पांच वर्ष करने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने 11 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा एक में प्रवेश को लेकर न्यूनतम आयु छह साल के मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

न्यायमूर्ति सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा था कि वो अपीलकर्ता के इस तर्क पर सहमत नहीं है कि आयु में बदलाव अचानक किया गया. पीठ ने कहा, ‘अगर बच्चा पांच साल का है और आयु सीमा को बढ़ाकर छह कर दिया गया है, तो इसमें अचानक क्या है? अगले साल मिलेगा मौका.’अदालत ने कहा था कि अपीलकर्ता अगले साल कक्षा एक में प्रवेश के लिए केंद्रीय विद्यालय में आवेदन करने की हकदार होगी और इस साल, वह अन्य उन स्कूलों में दाखिल ले सकती है, जिन्होंने अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू नहीं किया है.

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